“नशे के कारोबारियों पर शिवरीनारायण पुलिस का करारा वार, बोलेरो वाहन से 55 किलो 320 ग्राम गांजा जब्त”…

जांजगीर चांपा: शिवरीनारायण थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतरजिला गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया है।

पुलिस की सूझबूझ, तत्परता और साहसिक कार्यवाही से नशे के कारोबार में संलिप्त तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया है।

*आरोपियों के कब्जे से जप्ती*

* कुल 55.320 किलो ग्राम गांजा (कीमत लगभग ₹6,40,000/-)

* एक बोलेरो वाहन क्रमांक CG-06 GS 0190 (कीमत लगभग ₹8,00,000/-)

* एक बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक CG-06 GY 8441 (कीमत लगभग ₹1,00,000/-)

* दो मोबाइल फोन (कीमत लगभग ₹31,000/-)

कुल जप्त संपत्ति का मूल्य लगभग ₹15,71,000/- आंका गया है।

*घटना का विवरण*

थाना शिवरीनारायण पुलिस को दिनांक 24.09.25 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महासमुंद जिले से बोलेरो वाहन क्रमांक CG-06 -GS-0190 में भारी मात्रा में गांजा लेकर बिलासपुर की ओर भेजा जा रहा है। सूचना पर *पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS)* के निर्देशन में तथा *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप* के कुशल मार्गदर्शन तथा *SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के नेतृत्व* में थाना प्रभारी शिवरीनारायण द्वारा विशेष टीम गठित कर नेहरू बालोद्यान, शिवरीनारायण के पास घेराबंदी की गई।

*पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई के दौरान* पुलिस ने बोलेरो वाहन को पायलटिंग कर रही एक काले-नीले रंग की बजाज पल्सर मोटर सायकल क्रमांक CG-06- GY-8441 को रोका। तत्पश्चात बोलेरो वाहन को रोककर दोनों वाहनों के व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।

*गिरफ्तार आरोपीगण*

1. कमल कुमार भोई पिता नेत्रमणि भोई, उम्र 25 वर्ष, निवासी बामराडीह थाना बसना जिला महासमुंद।

2. आशीष नंद पिता सुकदेव नंद उम्र 38 वर्ष निवासी गेर्राभाठा थाना बसना जिला महासमुंद।

(अन्य दो अज्ञात आरोपी एवं महिला आरोपी की तलाश जारी है।)

आरोपियों का कृत्य धारा 20 (बी), 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय पाया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।

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