जांजगीर-चांपा 28 अप्रैल 2026। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
वर्तमान में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। ऐसे में पशुओं का उपयोग सवारी, बोझा ढोने या अन्य कार्यों में करने से उनके बीमार होने या मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए “पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के नियम 6(3) के अंतर्गत यह प्रतिबंध लागू किया गया है।आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।