अब किरायेदार की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य, आदेश नहीं मानने पर मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई..

जांजगीर-चांपा, 23 जुलाई 2026।* जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है।

पुलिस अधीक्षक *श्री विजय कुमार पाण्डेय, IPS* द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर को कार्यालयीन पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा निषेधाज्ञा जारी करते हुए जिले के सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना/पुलिस चौकी में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

*आदेश का मुख्य उद्देश्य*
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में निवासरत बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन सुनिश्चित करना, अवैध अप्रवासियों की पहचान करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोकने हेतु प्रभावी निगरानी स्थापित करना है।

*मकान मालिकों से अपेक्षित प्रमुख बिंदु:*
– किरायेदार रखने से पूर्व उसकी पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करें।
– किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान संबंधी जानकारी निकटतम थाना/चौकी में उपलब्ध कराएं।
– नए किरायेदार के आने अथवा पुराने किरायेदार के मकान छोड़ने की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
– किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी बिना विलंब पुलिस को दें।

जांजगीर-चांपा पुलिस जिले के सभी नागरिकों एवं मकान मालिकों से अपील करती है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आपकी सतर्कता एवं सहभागिता ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं अपराधमुक्त समाज की सबसे बड़ी ताकत है।

*सतर्क नागरिक – सुरक्षित समाज*
_जांजगीर-चांपा पुलिस_

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