
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेंस शुदा हथियारों, शस्त्रों का विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। अतः उन्हें संबंधित थानों में जमा करने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतएव कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के समस्त लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करने कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावेगा एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 प्रक्रिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।