1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीयन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य,जिला परिवहन कार्यालय में एचएसआरपी आवेदन हेतु लगाया गया काउंटर…

जांजगीर-चांपा 30 अप्रैल 2025/ परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीयन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। जिसके तहत वाहन स्वामी स्वयं परिवहन विभाग की साईट cgtransport.gov.in एवं https://order.realmazon.com/hsrpOrder_MH.aspx में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेशानुसार जिले के समस्त वाहन स्वामियों के लिए जिला परिवहन कार्यालय जांजगीर-चांपा के कक्ष क्र. 9 में वाहन स्वामी के सुविधा हेतु वाहनों में मोबाईल नंबर अपटेड करने तथा एचएसआरपी नंबर प्लेट ऑनलाईन बुक करने हेतु लगाया गया है। किसी भी वाहन स्वामी से मोबाईल नंबर अपटेड एवं एचएसआरपी नंबर बुक करने हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नही लिया जाएगा। वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगा हुआ नही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा।

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